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बिना रजिस्ट्रेशन के डॉग ब्रीडरों पर कार्रवाई करने का निर्देश

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धनबाद । उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने डोग बाइट कंट्रोल, पशु कल्याण एवं रैबीज उन्मूलन कार्यक्रमों के सुचारु क्रियान्वयन के निर्देश दिए। साथ ही जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के डॉग ब्रीडरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने एंटी रैबीज वेक्सीन का स्टॉक ओडिट कराने का भी निर्देश दिया।

बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि डॉग ब्रीडर एवं पालतू जानवरों की बक्री करने वाले संस्थाओं को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड से निबंधन करना अनिवार्य है।

बैठक में एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु तस्करी रोकने, डॉग बाइट के हाई रिस्क जोन की पहचान करना, आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग जॉन का निर्धारण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

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