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आर्म्स लाइसेंस धारी को आर्म्स एवं आर्म्स लाइसेंस का कराना होगा भौतिक सत्यापन

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सत्यापन के बाद रसीद लेकर आर्म्स को करना होगा थाना में जमा

धनबाद । उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर नगर निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा की दृष्टिकोण से धनबाद जिला के नगर निगम क्षेत्र एवं चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के सभी आर्म्स लाइसेंस धारी को अपने आर्म्स एवं लाइसेंस का भौतिक सत्यापन करना होगा। भौतिक सत्यापन दो चरणों में संबंधित थाना में किया जाएगा।

धनबाद थाना, बैंक मोड़ एवं सरायढेला थाना क्षेत्र के लिए धनबाद थाना में 30 जनवरी एवं 2 फरवरी, धनसार थाना एवं केंदुआडीह थाना क्षेत्र के लिए धनबाद थाना में 31 जनवरी एवं 3 फरवरी, पुटकी थाना जोगता थाना एवं लोयाबाद थाना क्षेत्र के लिए पुटकी थाना में 30 जनवरी एवं 2 फरवरी, बलियापुर थाना एवं सिंदरी थाना क्षेत्र के लिए बलियापुर थाना में 31 जनवरी एवं 3 फरवरी, झरिया थाना व जोड़ापोखर थाना के लिए झरिया थाना में 30 जनवरी एवं 3 फरवरी, सुदामडीह थाना तथा पाथरडीह थाना के लिए पाथरडीह थाना में 31 जनवरी व 4 फरवरी को आर्म्स लाइसेंस एवं आर्म्स का भौतिक सत्यापन सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक किया जाएगा।

वही तीसरा थाना एवं घनुआडीह थाना क्षेत्र के लिए तीसरा थाना में 2 फरवरी एवं 5 फरवरी, निरसा थाना क्षेत्र के लिए निरसा थाना में 31 जनवरी एवं 4 फरवरी, चिरकुंडा थाना क्षेत्र के लिए चिरकुंडा थाना में 30 जनवरी एवं 3 फरवरी, टुंडी थाना क्षेत्र के लिए टुंडी थाना में 2 फरवरी एवं 5 फरवरी, गोविंदपुर व बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के लिए गोविंदपुर थाना में 30 जनवरी व 2 फरवरी, महुदा थाना व मधुबन थाना क्षेत्र के लिए मधुबन थाना में 31 जनवरी व 3 फरवरी, कतरास एवं राजगंज थाना क्षेत्र के लिए कतरास थाना में 30 जनवरी व 3 फरवरी, बाघमारा, बरोरा व तेतुलमारी थाना क्षेत्र के लिए बाघमारा थाना में 31 जनवरी व 4 फरवरी तथा तोपचांची व हरिहरपुर थाना क्षेत्र के लिए तोपचांची थाना में 2 फरवरी एवं 5 फरवरी को आर्म्स एवं आर्म्स लाइसेंस का भौतिक सत्यापन सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक किया जाएगा।

सत्यापन के बाद संबंधित थाना से उन्हें पावती रसीद निर्गत कर आर्म्स को सुरक्षित तरीके से थाना में जमा कर लिया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर सत्यापन या आर्म्स को जमा नहीं करने वाले लाइसेंस धारी के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के सुसंगत नियमों के तहत लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर निकाय चुनाव के समाप्ति के पश्चात संबंधित आर्म्स लाइसेंस धारी के शस्त्रों को विमुक्त करते हुए उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा।

उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारी एवं ओपी प्रभारी को उनके थाना क्षेत्र के वैसे सभी आर्म्स लाइसेंस धारी जो अन्य राज्य एवं जिला से लाइसेंस निर्गत होने के उपरांत शस्त्र धारण कर रहे हैं, को चिन्हित करते हुए उनके आर्म्स का सत्यापन करते हुए 100% थाना में जमा कराने का निर्देश दिया है। साथ ही इसके लिए सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, थाना प्रभारी व ओपी प्रभारी को शत प्रतिशत लाइसेंस धारी के आर्म्स का सत्यापन करने तथा इस संबंध में संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र भी समर्पित करने का निर्देश दिया है।

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Written by
Yudhishthir Mahato

Yudhishthir Mahato is a journalist. He has been doing journalism for the past several years. He started journalism as a reporter in the year 2017. He also worked for newspapers, news portals and TV channels. Currently, along with journalism, he also does public relations work. He has done M.A in Mass Communication from Binod Bihari Mahato Koyalanchal University. He has been honored by many organizations. Apart from this, he also writes songs and poems.

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